हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की है।

  • राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने वाला हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है।
  • पुरानी पेंशन स्कीम से राज्य के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।
  • हिमाचल प्रदेश में करीब 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल हुई है। 15 मई, 2003 से पूर्व सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन दी जाती थी।

पुरानी पेंशन योजनाः पुरानी पेंशन योजना में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले दस वर्षों तक 50 फीसदी पेंशन ही परिजनों को मिलती है।

  • इसके बाद पेंशन की राशि को 30 फीसदी दिया जाता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए किसी भी कर्मचारी की दस वर्षों की नियमित सेवा होना भी अनिवार्य है।

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