AIF योजना के कोष में 20% तक निवेश की सीमा निर्धारित

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी संशोधित दिशानिर्देश के तहत विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा किसी वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) योजना में निवेश की अधिकतम सीमा, इस योजना के कॉर्पस के 20% तक निर्धारित की गई है।
  • ये दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे, अथवा RE अपनी आंतरिक नीति के अनुसार इससे पहले भी इन्हें लागू कर सकता है।
  • वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) एक निजी रूप से एकत्रित निवेश पूल है जो निवेशकों से धन एकत्र करता है और उसे गैर-पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करता है।
  • इन कोषों में निवेश उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (High ....
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