बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के एकीकरण का निर्देश

  • 30 जून, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोिखम संकेतक [Financial Fraud Risk Indicator (FRI)] को अपनी प्रणालियों में एकीकृत करें।
  • यह एडवाइजरी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी की गई।
  • बैंक और वित्तीय संस्थान रियल टाइम में FRI का उपयोग कर सकते हैं_ FRI मोबाइल नंबरों को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च जोिखम की श्रेणियों में वर्गीकृत करता ....
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