केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
- 02 Apr 2026
1 अप्रैल, 2026 को राज्य सभा ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 [Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026] पारित किया। यह विधेयक CAPFs के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए एक समान ढाँचा स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य:
- भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों में एकरूपता लाना।
- आंतरिक सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करना।
- कैडर प्रबंधन और संचालन दक्षता में सुधार करना।
- प्रमुख प्रावधान:
- इंस्पेक्टर जनरल (IG) के 50% पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे।
- अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- विशेष महानिदेशक (Special DG) और महानिदेशक (DG) के सभी पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे।
- एकीकृत ढाँचा:
- यह विधेयक ग्रुप ‘A’ जनरल ड्यूटी अधिकारियों के लिए एक छत्र (umbrella) ढाँचा प्रदान करता है।
- इसमें भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और सेवा शर्तों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- सरकार की शक्तियाँ:
- केंद्र सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
- बनाए गए नियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे संसदीय निगरानी सुनिश्चित होगी।
- सुधार की आवश्यकता:
- CAPFs में विभिन्न बलों के बीच सेवा नियमों में मौजूद असंगतियों को दूर करना।
- बलों की बढ़ती भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप संरचना को व्यवस्थित करना।
- महत्त्व:
- CAPFs, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।
- सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को सुदृढ़ करना।
- शासन में स्पष्टता और एकरूपता लाना।


