निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention) के तहत हिरासत में ले सकता है।
- इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है।
- निवारक निरोध का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का रख-रखाव, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा तथा आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं व रक्षा का रख-रखाव के आधारों पर ही किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (3) में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के ....
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