अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अध्यादेश अस्थायी कानून होते हैं, जो संसद और विधान सभा के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
- राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- इसी तरह, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जब राज्य विधान सभा (या द्विसदनीय विधानसभाओं वाले राज्यों में दोनों सदनों में से कोई एक) सत्र में नहीं है।
- एक अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है, इसे अनुमोदन से पहले अधिनियमित किया जा सकता ....
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