कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
कैदियों के बुनियादी कानूनी अधिकार होते हैं, जिनमें भोजन और पानी का अधिकार, स्वयं का बचाव करने के लिए एक वकील रखने का अधिकार, यातना, हिंसा और नस्लीय उत्पीड़न से सुरक्षा आदि शामिल होते हैं।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A ऐसे आरोपी कैदियों को जेल और बाहर दोनों जगह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के राज्य के दायित्व से संबंधित है।
- क्योंकि आरोपी कैदी अदालत में खुद का बचाव करने के लिए साधनों की कमी के कारण वकील रखने में असमर्थ होते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 कैदियों को भी मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं।
- जनप्रतिनिधित्व ....
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