विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
कैदियों को भी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार दिया गया है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा, यदि वह जेल में बंद है, चाहे कारावास या परिवहन की सजा के तहत या अन्यथा या पुलिस की वैध हिरासत में है।
- बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो किसी भी कानून के तहत निवारक निरोध के अधीन है।
- विचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदाता सूची में हों।
- केवल ....
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