सातवीं अनुसूची में सुधार
भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों- संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है।
- केंद्र संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बना सकता है, जबकि राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है।
- समवर्ती सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा।
- संघ सरकार को अवशिष्ट विषयों पर विशेष अधिकार प्राप्त है।
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