यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
संविधान के अनुच्छेद 19(1)(D) नागरिकों को भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के अधिकार की गारंटी देता है।
- वह एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है।
- हालांकि राज्य आम जनता के हित तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
- आवागमन की स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, आंतरिक (देश के अंदर जाने का अधिकार) और बाहरी (देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार)।
- संविधान का अनुच्छेद 19 केवल प्रथम ....
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