फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(A) के माध्यम से सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।
- इसमें न केवल मुंह से बोलना शामिल है, बल्कि लेखन, चित्र, फिल्म, बैनर आदि के माध्यम से भाषण भी शामिल है।
- हालांकि वर्तमान में फ्री स्पीच की आड़ में कई सोशल मीडिया चैनल और अन्य व्यक्ति भी हेट स्पीच का प्रयोग करने लगे हैं।
- हेट स्पीच मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, यौन अभिविन्यास आदि के संदर्भ में परिभाषित लोगों ....
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