चुनावी बांड
चुनाबी बॉन्ड (Electoral Bonds) राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) की तरह होता है, जिसे कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है।
- एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बांड खरीद सकता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत केवल वे राजनीतिक दल, जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों, ....
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