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गुड्स-शेड के विकास पर नीति
- 16 Oct 2020
रेल मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2020 को निजी निवेश के माध्यम से छोटे/सड़क के किनारे स्टेशनों पर गुड्स-शेड के विकास पर नीति (Policy on Development of Goods-sheds) जारी की।
मुख्य विशेषताएं: निजी व्यवसाइयों को सामान लदान के स्थान, सामान चढ़ाने /उतारने की सुविधाओं, मजदूरों के लिए सुविधाएं (छाया के साथ आराम की जगह, पीने का पानी, स्नान की सुविधा आदि) सम्पर्क सड़क, और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अनुमति दी गई।
- सभी विकास कार्य रेलवे के स्वीकृत डिजाइनों के अनुसार होंगे और स्वीकृत रेलवे मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार इनका निर्माण किया जाएगा।
- रेलवे द्वारा निर्माण के लिए कोई विभागीय या कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। समझौते के दौरान बनाई गई संपत्ति और सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी व्यवसायी के साथ निहित होगी
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