कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)

  • 14 मार्च, 2026 को, केंद्र सरकार ने विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए, ताकि कैप्टिव प्लांट के नियमों को सरल बनाकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया जा सके।
  • यह व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित बिजली संयंत्र है।
  • उद्देश्य: ग्रिड पर निर्भरता कम करना और उद्योगों को सस्ती व विश्वसनीय बिजली प्रदान करना।
  • नियम: उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम 26% हिस्सेदारी और उत्पादित बिजली का कम से कम 51% स्वयं उपभोग करना अनिवार्य है।
  • स्रोत: ये संयंत्र कोयला, गैस के साथ-साथ सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पर भी आधारित हो सकते ....
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