केंद्र ने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन पर सलाह निर्देश जारी किया

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी की, जिन्होंने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 को अपनाया है।

प्रमुख निर्देश :

  • स्वीकृत नैदानिक उपयोग: स्टेम सेल थेरेपी को नियमित नैदानिक उपचार के रूप में केवल 32 MoHFW-अनुमोदित स्थितियों के लिए ही प्रदान किया जा सकता है, जो मुख्यतः रक्त संबंधी और ऑन्कोलॉजिकल विकारों से जुड़ी हैं।
  • अप्रमाणित उपचार: ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) और अन्य अप्रमाणित स्थितियों के लिए स्टेम सेल हस्तक्षेप को मानक उपचार के रूप में नहीं दिया जा सकता। इन्हें केवल अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित रखा गया ....
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