गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक

दिसंबर 2025 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों संबंधी अधिसूचना जारी की।

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की वैधानिक परिभाषा प्रदान की।
  • गिग श्रमिक (Gig workers) वे व्यक्ति हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य करते हैं।
  • प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे हैं, जो ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर या डिजिटल अनुप्रयोगों के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त और प्रदान करते हैं।
  • इस कानून के तहत विभिन्न कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना अनिवार्य की गई है।

कल्याण तंत्र और क्रियान्वयन

  • राज्य स्तर पर कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष