गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक
दिसंबर 2025 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों संबंधी अधिसूचना जारी की।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की वैधानिक परिभाषा प्रदान की।
- गिग श्रमिक (Gig workers) वे व्यक्ति हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर कार्य करते हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे हैं, जो ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर या डिजिटल अनुप्रयोगों के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त और प्रदान करते हैं।
- इस कानून के तहत विभिन्न कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना अनिवार्य की गई है।
कल्याण तंत्र और क्रियान्वयन
- राज्य स्तर पर कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए ....
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