ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जनवरी, 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिनका उद्देश्य भारत को अपशिष्ट-मुक्त राष्ट्र बनाना है।

  • ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और 2016 के पूर्ववर्ती ढाँचे का स्थान लेंगे, ताकि बढ़ते शहरी अपशिष्ट से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का समाधान किया जा सके।

प्रमुख प्रावधान

  • नागरिकों के लिए स्रोत पर ही कचरे को 4 श्रेणियों, गीला (wet), सूखा (dry), सैनिटरी (sanitary) और विशेष देखभाल अपशिष्ट (Special-care waste) में अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Bulk Waste ....
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