जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अक्टूबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने की, ने निर्णय दिया कि जिन न्यायिक अधिकारियों के पास कम-से-कम 7 वर्ष का पूर्व “वकालत अनुभव” (Bar Experience) है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
- इस निर्णय का उद्देश्य अनुभवी अधिवक्ताओं के “लैटरल एंट्री (Lateral Entry)” को प्रोत्साहित करना तथा जिला न्यायपालिका की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।
संवैधानिक प्रावधान एवं पात्रता
- अनुच्छेद 233 प्रत्येक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन एवं पदोन्नति को नियंत्रित करता है।
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति “राज्यपाल” द्वारा ....
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