SEBI के फिनफ्लुएंसर्स हेतु नियम
अक्टूबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ब्रोकर एवं म्यूचुअल फंड को निर्देश दिया कि वे अनियमित वित्तीय प्रभावकों का प्रचार के लिए उपयोग न करें।
- साथ ही, SEBI ने शेयर डीलिस्टिंग के लिए नए मानदंड तथा निवेश एवं होल्डिंग कंपनियों (Investment & Holding Companies – IHCs) हेतु एक ढाँचा (Framework) भी प्रस्तुत किया।
नियामक ढाँचा एवं जवाबदेही
- SEBI ने कड़े नियम लागू किए हैं ताकि विनियमित संस्थाएँ बिना पंजीकरण वाले फिनफ्लुएंसर्स से जुड़ाव न रखें।
- जो फिनफ्लुएंसर्स विशिष्ट निवेश सलाह देते हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से निवेश सलाहकार या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में पंजीकरण कराना होगा।
- विनियमित ....
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