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संसद
किसी राज्य के नाम को बदलने के लिए संसद में विधेयक पारित किया जाता है-
A |
सरल बहुमत से
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B |
प्रभावी बहुमत से
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C |
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से
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D |
सदन की संख्या के दो तिहाई बहुमत से
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Explanation :
किसी राज्य के नाम को बदलने के लिए विधेयक का संसद में सरल बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जिस राज्य का नाम बदला जाना हो, उस राज्य का विधानमंडल इस विषय में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजता है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को पुनः सम्बंधित राज्य के विधानमंडल को अपना विचार रखने एवं एक निश्चित समय के अंतर्गत उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा तय की गई समय-सीमा में विधानमंडल द्वारा विधेयक को वापस संसद के पास भेजना आवश्यक होता है। यदि विधानमंडल द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत विधेयक पेश नहीं किया जाता तो, राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की सिफारिश करते हैं और एक बार संसद में प्रस्तुत किये जाने के बाद विधेयक को पारित करने के लिए 'सरल बहुमत' की आवश्यकता होती है।
स्रोत: द हिन्दू
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