नगालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित

  • 14 Nov 2023

9 नवंबर, 2023 को नगालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से संबंधित नगालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 (Nagaland Municipal Bill, 2023) पारित कर दिया।

  • विधेयक के पारित होने से राज्य में दो दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे।
  • नगालैंड नगरपालिका विधेयक में करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
  • विधेयक में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • हालांकि शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान को नवीन प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान मौजूद था।
  • नगालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते थे।
  • नगालैंड को अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, जो "नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण" की सुरक्षा प्रदान करता है।