बिल ऑफ़ लैडिंग, 2025
- 22 Jul 2025
21 जुलाई, 2025 को मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने ‘बिल ऑफ़ लैडिंग, 2025’ विधेयक पारित किया, जिससे 1856 के उपनिवेशकालीन समुद्री शिपिंग कानून में प्रतिस्थापित कर आधुनिक, सरल एवं वैश्विक मानदंडों के अनुरूप कानूनी ढांचा स्थापित होगा।
मुख्य तथ्य:
- विधेयक की पारिती: लोकसभा ने मार्च 2025 में बिल पारित किया था; अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बनेगा।
- उद्देश्य: पुरानी और जटिल उपनिवेशकालीन भाषा हटाकर व्यापारी-मित्रवत भाषा अपनाना, शिपिंग कागजात के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करना एवं विवादों को कम करना है।
- कानून की विशेषताएँ: केंद्रीय सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देना, नियमों को सरल बनाना और पुराने अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की वैधता जारी रखना।
- प्रभाव: भारत के समुद्री व्यापार और विश्वव्यापी ट्रेड में स्थिति सुदृढ़ होगी, कारोबार के लिए सुगमता और कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी।
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