पीएम, सीएम व मंत्रियों से जुड़े तीन विधेयक संसद पेश
- 20 Aug 2025
19 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की घोषणा की, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को “गंभीर आपराधिक आरोपों और निरंतर 30 दिनों की हिरासत” की स्थिति में पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
- प्रस्तावित तीन विधेयकों के माध्यम से सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं के आपराधिक आरोपों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा।
मुख्य तथ्य:
- विधेयकों की घोषणा: संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक।
- गिरफ्तारी और पद हटाने की अवधि: गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर पद से हटाया जाएगा।
- पद से हटाने का अधिकार: राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कार्यपालक राज्यपाल के पास हटाने की संप्रभुता होगी।
- पुनः नियुक्ति का प्रावधान: रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
- उद्देश्य: विधायकों की गंभीर आपराधिक आरोपों से मुक्त छवि व संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना, जनता के प्रति विश्वास बनाए रखना।
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