अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की टैरिफ शक्तियों पर सुनवाई
- 06 Nov 2025
5 नवंबर, 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनियम (IEEPA) के प्रयोग से 100 से अधिक देशों के उत्पादों पर एकतरफा टैरिफ लगाने की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए।
मुख्य तथ्य:
- मुद्दा: अदालत यह तय करेगी कि क्या ट्रंप ने टैरिफ लगाने के अधिकार में कांग्रेस की शक्ति का उल्लंघन किया या वे अपनी संवैधानिक सीमा में थे।
- न्यायिक प्रश्न: मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट, नील गोरसच ने प्रशासन की दलीलों पर संदेह जताया, जबकि ट्रंप के वकील से व्यापक प्रश्न पूछे गए, विशेषकर कानून की व्याख्या पर।
- याचिका: कई छोटे व्यवसाय और राज्यों के समूहों ने इन टैरिफों को 'अवैध' करार देते हुए चुनौती दी है।
- बहस का दायरा: बहस में यह भी उठा कि क्या राष्ट्रपति को सभी देशों पर समान प्रतिशोधी टैरिफ लगाने का अधिकार है और क्या IEEPA का ऐसा प्रयोग सामान्य समझ में तार्किक है।
- IEEPA: IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) 1977 अमेरिका का वह कानून है जो राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और टैरिफ लगाने की विशेष शक्तियां देता है। इसकी व्याख्या और दायरा अमेरिका की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के संतुलन पर तय होता है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे




