AIFs के लिए ‘गरुड़’ ग्रीन-चैनल फ्रेमवर्क को मंजूरी
- 23 Jun 2026
19 जून, 2026 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) के लिए ‘गरुड़’ [GARUDA (Green-Channel: AIF Rollout Upon Document Acknowledgement)] फ्रेमवर्क को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 में संशोधन किया गया है।
मुख्य बिंदु
- ‘गरुड़’ फ्रेमवर्क के अंतर्गत नियमित AIF योजनाओं (Regular AIF Schemes) के लॉन्च की समय-सीमा को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद लगभग 30 दिनों से घटाकर 10 कार्य दिवस कर दिया गया है।
- मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए विशेष योजनाएं तथा एंजेल फंड्स अब SEBI द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति की पुष्टि के तुरंत बाद लॉन्च किए जा सकेंगे।
- इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए अब SEBI की अतिरिक्त स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस पहल का उद्देश्य AIF उद्योग में प्रक्रियागत दक्षता बढ़ाना, अनुपालन बोझ कम करना तथा निवेश उत्पादों को शीघ्र बाजार में उपलब्ध कराना है।
- ‘गरुड़’ फ्रेमवर्क निवेशकों के लिए अधिक सुगम एवं त्वरित निवेश वातावरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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