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केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
- 12 Aug 2026
11 अगस्त, 2026 को लोक सभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 [The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026] को ध्वनिमत से पारित किया।
मुख्य बिंदु
- केरल का नाम परिवर्तन: विधेयक में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव किया गया है।
- संवैधानिक आधार: प्रस्तावित नाम परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 3 से जोड़ा गया है, जो मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- केरल विधानसभा का प्रस्ताव: केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था।
- नाम परिवर्तन का कारण: प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम भाषा में राज्य को ‘केरलम’ के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम ‘केरल’ दर्ज है।


