केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

  • 12 Aug 2026

11 अगस्त, 2026 को लोक सभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 [The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026] को ध्वनिमत से पारित किया।

मुख्य बिंदु

  • केरल का नाम परिवर्तन: विधेयक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम’ करने का प्रस्ताव किया गया है।
  • संवैधानिक आधार: प्रस्तावित नाम परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 3 से जोड़ा गया है, जो मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  • केरल विधानसभा का प्रस्ताव: केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था।
  • नाम परिवर्तन का कारण: प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम’ के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम ‘केरल’ दर्ज है।