राष्‍ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान संशोधन विधेयक 2021

  • 13 Dec 2021

संसद ने 6 दिसंबर, 2021 को 'राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021' (NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH (AMENDMENT) BILL 2021) पारित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक के माध्यम से छ: अतिरिक्त राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए 1998 के मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है।

  • ये NIPER अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित हैं।
  • विधेयक में औषध शिक्षा और अनुसंधान और मानकों के प्रबंधन के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करने हेतु केंद्रीय निकाय के रूप में एक परिषद की स्थापना का भी प्रावधान है।
  • यह विधेयक प्रत्येक NIPER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 23 से 12 सदस्यों की मौजूदा संख्या से युक्तिसंगत बनाता है और संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को बढ़ाता है।
  • NIPER का उद्देश्य देश में फार्मा (औषध) क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करना और बढ़ाना है।
  • 1998 के अधिनियम ने राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पंजाब की स्थापना की और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था।