वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री के खिलाफ एडवाइजरी

  • 30 May 2022

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 अप्रैल, 2022 को वायरलेस जैमर (wireless jammers) की अवैध बिक्री और सुविधा के खिलाफ ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की।

(Image Source: https://dir.indiamart.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA), 1933 के तहत अनुमति / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग, जब तक कि नियमों से छूट न हो, अवैध है।

  • वायरलेस जैमर, अधिकृत दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम हैं।
  • जैमर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैमरों को रखने और उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा वायरलेस जैमर की किसी भी सुविधा या बिक्री को एक अवैध गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में माना जाना चाहिए।
  • जैमरों को केवल असाधारण परिस्थितियों में और केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत, सीसीपीए को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और लागू करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था खुद को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न करे।