केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष

  • 10 Jul 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2020 को नई देशव्यापी ‘केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष’ को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।

  • योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।

  • ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।

  • इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

  • कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

  • इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 तक 10 वर्ष के लिए होगी।