बाल भिक्षावृत्ति


2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों, खानाबदोशों आदि की कुल संख्या 4,13,670 है और 15 वर्ष से कम उम्र के बाल भिखारियों, खानाबदोशों आदि की कुल संख्या 45,296 है।

  • भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 9 के अनुसार राज्य सूची, "विकलांग और अनियोज्य व्यक्तियों को सहायता"विषय-वस्तु राज्य का विषय है। राज्य आवश्यक निवारक और पुनर्वास कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं।
  • हालांकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास पर पायलट परियोजना के लिए अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर,लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना जैसे दस शहरों की पहचान की है, जिसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों के लिए जागरूकता सृजन, पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, कौशल विकास, सतत व्यवस्थापन (sustainable settlement) और शिक्षा सहित अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।