पर्यटक सुरक्षा बल की स्थापना


प्रश्नः क्या यह सच है कि भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है;क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर्यटन बोर्डों को पर्याप्त बजट आबंटित किया है;क्या पर्यटक सुरक्षा बल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

(हेमामालिनी द्वारा लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा दिया गया उत्तरः पर्यटकों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। तथापि पर्यटन मंत्रालय इस तथ्य से परिचित है कि सुरक्षा एवं संरक्षा उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो देश में पर्यटन को प्रभावित कर सकता है और मंत्रालय ने विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. पर्यटन मंत्रालय ने विशिष्ट पर्यटन पुलिस की स्थापना का मुद्दा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक,केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी स्वरूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।
  2. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पर्यटक गंतव्यों के आसपास सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कारगर प्रणाली स्थापित करने के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं।
  3. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने अथवा भारत में यात्रा करते समय संकट की स्थिति में पर्यटकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों हेतु 10 अंतरराष्ट्रीय (भाषाओं- जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटैलियन, पुर्तगाली, रूसी,चीनी, जापानी,कोरियाई,अरबी), हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 अथवा लघु कोड 1363 पर 24×7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन की स्थापना की है।
  4. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर ‘सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता’ को पारित किया है जो सम्मान, सुरक्षा एवं पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए सम्मान के साथ पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
  5. पर्यटन मंत्रालय ने सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन के महत्व पर बल देने, पर्यटकों हेतु बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों को अभिज्ञात करने में सहायता और बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रें हेतु पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  6. पर्यटन मंत्रालय सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन सहित देश में पर्यटन के विकास एवं संर्द्धन हेतु गृह मंत्रलय, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और विभिन्न पर्यटन संबंधी संगठनों/संस्थानों के साथ नियमित रूप से संवाद करता रहता है।