मंदबुद्धि वाले बच्चों हेतु कल्याण और पुनर्वास योजनाएं


प्रश्नः देश में मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

(कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा 9 मार्च 2021 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा दिया गया उत्तरः दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित (बौद्धिक दिव्यांग बच्चों) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करता है-

  1. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)
  2. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता (ADIP)
  3. सिपड़ा (Skill Development of Person with Disabilities) योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP)
  4. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

इसके अतिरिक्त स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy), मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत 2000 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPWD) के तहत एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय न्यास 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक उपचार से लेकर गंभीर रूप से दिव्यांग वयस्कों के लिए आवासीय केंद्रों तक विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय न्यास की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं-

  1. दिशा (0-10 वर्षों के लिए प्रारंभिक उपचार और स्कूल तैयारी योजना),
  2. विकास (10 + वर्षों के लिए डे केयर योजना),
  3. विकास-सह-विकास योजना (दिवसीय देखभाल),
  4. समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना),
  5. समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय),
  6. सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना),
  7. बढ़ते कदम (जागरूकता, समुदाय संवाद और नवाचारी परियोजना),
  8. निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना।