स्टील आयात पर 12 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी

  • 22 Apr 2025

21 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा के लिए कुछ गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर 12 प्रतिशत की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई। यह ड्यूटी 200 दिनों के लिए लागू होगी और इसका उद्देश्य सस्ते आयातों से घरेलू निर्माताओं को बचाना है।

प्रमुख तथ्य:

  • सेफगार्ड ड्यूटी का प्रतिशत और अवधि: 12 प्रतिशत की ड्यूटी 200 दिनों के लिए लागू होगी, जो 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
  • लागू उत्पाद श्रेणियां: ड्यूटी हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स; हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स; कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स; मेटालिक कोटेड स्टील कॉइल्स और शीट्स; तथा कलर कोटेड कॉइल्स और शीट्स पर लागू होगी।
  • मूल्य सीमा (इम्पोर्ट प्राइस थ्रेशोल्ड): ड्यूटी उन आयातों पर लागू होगी जिनकी कीमत $675 से $964 प्रति टन से नीचे होगी, जिससे उचित मूल्य पर बिकने वाले उत्पादों को छूट मिलेगी।
  • लक्षित देश और कारण: मुख्य रूप से चीन और वियतनाम से आयातित सस्ते स्टील उत्पादों पर यह ड्यूटी लगाई गई है, जो घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे। DGTR की जांच में आयात में अचानक वृद्धि का पता चला था।