GST परिषद : दो स्लैब टैक्स संरचना 22 सितम्बर से लागू
- 04 Sep 2025
3 सितम्बर, 2025 को जीएसटी परिषद ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को संशोधित करते हुए नई दो-दर (5% और 18%) टैक्स प्रणाली और कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40% 'विशेष' दर का अनुमोदन किया।
मुख्य तथ्य:
- नई टैक्स संरचना: अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब – 5% (मूल्य संवेदनशील और दैनिक उपयोग वस्तुएं) व 18% (अधिकतर सेवाएं और अन्य वस्तुएं)पर जबकि, विशेष वस्तुओं पर 40% दर लागू होंगे।
- शून्य (0%) टैक्स: व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यूएचटी दूध, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा व जीवनरक्षक दवाओं पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
- दर में कमी: हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल व किचनवेयर जैसी वस्तुएं 18% या 12% से कम होकर 5% स्लैब में लाई गईं। सीमेंट पर दर 28% से घटाकर 18% और दृष्टि सुधार चश्मों पर 28% से 5%।
- उद्योगों पर प्रभाव: वस्त्र, उर्वरक, दैनिक उपभोग, परिवहन व श्रम-प्रधान उद्योगों को सप्ली-चेन में राहत, निवेश बढ़ाने व रोजगार में बढ़ोतरी की संभावना; उलटा शुल्क ढांचा (inverted duty structure) भी सुधारा गया।
- वित्तीय प्रभाव: सरकार के अनुसार इन दरों में बदलाव से लगभग ₹48,000 करोड़ के राजस्व प्रभाव की उम्मीद है ।
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