सरकार द्वारा नए सीमा शुल्क बैगेज नियम अधिसूचित

  • 03 Feb 2026

1 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार ने यात्री सामान नियम, 2026 (Baggage Rules, 2026), कस्टम्स बैगेज (घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2026 तथा एक मास्टर सर्कुलर को अधिसूचित किया। इनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क क्लीयरेंस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है।

प्रमुख बिंदु

  • नया विधिक ढांचा: यात्री सामान नियम, 2026 तथा उससे संबद्ध विनियमों को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, ताकि भारत में प्रवेश और प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण किया जा सके।
  • पेपरलेस और डिजिटल घोषणा: यात्री अब बैगेज की घोषणा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकेंगे, जिसमें अग्रिम फाइलिंग की सुविधा भी शामिल है। इससे कागज़ी कार्यवाही और सीमा शुल्क काउंटरों पर प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।
  • तेज़ हवाई अड्डा क्लीयरेंस: ये सुधार बढ़ते अंतरराष्ट्रीय यात्रा भार के बीच पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों की त्वरित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
  • संवर्धित छूट प्रावधान: नए नियमों में सामान्य शुल्क-मुक्त सीमा (General Free Allowance) को बेहतर किया गया है, साथ ही निवास स्थानांतरण से जुड़े लाभों में संशोधन और आभूषणों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
  • लैपटॉप पर शुल्क-मुक्त सुविधा: 18 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को एक लैपटॉप ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति दी गई है, जिससे पेशेवरों और छात्रों की यात्रा आसान होगी।
  • पालतू पशुओं की शुल्क-मुक्त अनुमति: यात्री निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हुए पालतू पशुओं को ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।
  • यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण: सरकार के अनुसार, संशोधित प्रावधान बदलती आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती यात्रा मात्रा और यात्रियों की विकसित होती अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।