आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशन हेतु समयसीमा

  • 25 Sep 2020

( 11 September, 2020, , www.pib.gov.in )


11 सितंबर, 2020 को निर्वाचन आयोग (Election Commission– EC) द्वारा उम्मीदवारों तथा उनको चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनके संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन से संबंधित समयसीमा को संशोधित करने का फैसला किया गया है।

संशोधित दिशानिर्देश: संशोधित दिशानिर्देश के तहत, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ- साथ उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने की स्थिति में निम्नलिखित तरीके से इसका प्रकाशन समाचार पत्रों और टेलीविजन पर करना होगा:

पहला प्रकाशन: नाम वापसी की अंतिम तारीख से पहले 4 दिनों के भीतर।

दूसरा प्रकाशन: नाम वापसी की अंतिम तारीख से 5 से 8 दिनों के भीतर।

तीसरा प्रकाशन: 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान के दो दिन पहले तक)।