आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

  • 25 Sep 2020

संसद द्वारा 22 सितंबर, 2020 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

मुख्य प्रावधान: यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन हेतु मंजूर किए गए ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 2020’ का स्थान लेगा।

  • अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान।
  • केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा में ही केंद्र सरकार इन्हें नियंत्रित कर सकती है।
  • हालांकि, एक मूल्य श्रृंखला भागीदार की स्थापित क्षमता और निर्यातक की निर्यात मांग को ऐसे स्टॉक सीमा लागू करने से छूट प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश हतोत्साहित न हो।
  • खाद्य पदार्थों के नियमन और स्टॉक सीमा को लागू करने संबंधी प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश पर लागू नहीं होंगे।