खतरनाक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री पर CCPA की कार्रवाई
- 28 May 2026
27 मई, 2026 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सूचित किया कि उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्य बिंदु
- कानूनी आधार: उपभोक्ता सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।
- निशाने पर आए प्लेटफॉर्म: यह कदम इंडियामार्ट, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, डायल4ट्रेड और एक्सपोर्टर्सइंडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पर विनियमित पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है।
- निगरानी के दायरे में आए पदार्थ: जांच के दायरे में आने वाले पदार्थों मेंअमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (PETN) शामिल हैं; ये सभी भारत के विभिन्न कानूनों के तहत विनियमित, प्रतिबंधित या वर्जित हैं।
- सख्त नोटिस: CCPA ने संबंधित प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर विक्रेताओं की पहचान, लाइसेंसिंग अनुपालन, खरीदार सत्यापन प्रणाली, बेची गई मात्रा, आयात विवरण और विनियामक अनुमोदनों के संबंध में विवरण मांगा है।
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