सरकारी नौकरियों के लिए 'दो बच्चों का नियम' समाप्त
- 11 Jun 2026
9 जून, 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की पात्रता से जुड़े ‘दो बच्चों के नियम’ (Two-Child Norm) को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम' के उस प्रस्तावित मसौदे (draft) को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसमें इस प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
- राज्य सरकार ने संबंधित मसौदा नियमों को आधिकारिक पोर्टल से हटाने का भी निर्देश दिया।
- इस निर्णय से उन सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों एवं कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो इस प्रावधान से प्रभावित थे।
- मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण उपायों के तहत मूल रूप से वर्ष 2001 में इस 'दो बच्चों के नियम' को लागू किया गया था।
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