केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 अधिसूचित की

  • 02 Jul 2026

29 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के क्रियान्वयन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (EPF Scheme, 2026) को अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु

  • उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, खाते की पोर्टेबिलिटी को बेहतर बनाना और भविष्य निधि प्रणाली को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप बनाना है।
  • अंशदान दर: अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से वेतन का 12% ही रहेगा। अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 10% अंशदान दर जारी रहेगी।
  • आंशिक निकासी: सदस्य चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह, आवास और अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन आंशिक निकासी कर सकेंगे।
  • डिजिटल शासन: योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य निधि प्रबंधन को सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन क्लेम, ई-पासबुक और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है।