केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 अधिसूचित की
- 02 Jul 2026
29 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के क्रियान्वयन के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (EPF Scheme, 2026) को अधिसूचित किया।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, खाते की पोर्टेबिलिटी को बेहतर बनाना और भविष्य निधि प्रणाली को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप बनाना है।
- अंशदान दर: अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से वेतन का 12% ही रहेगा। अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 10% अंशदान दर जारी रहेगी।
- आंशिक निकासी: सदस्य चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह, आवास और अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन आंशिक निकासी कर सकेंगे।
- डिजिटल शासन: योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य निधि प्रबंधन को सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन क्लेम, ई-पासबुक और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे


