न्यायिक सेवा हेतु आवश्यक लीगल प्रैक्टिस अवधि घटाई गई
- 22 Aug 2026
21 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य लीगल प्रैक्टिस की अवधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी।
मुख्य बिंदु
- विभाजित निर्णय: समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय 2:1 के बहुमत से दिया गया।
- छूट की अवधि: 25 मई, 2025 से 31 मार्च, 2027 के बीच अधिसूचित परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पूर्व कानूनी अनुभव की परवाह किए बिना पात्र रहेंगे।
- प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी: चयनित अभ्यर्थियों की प्रारंभिक नियुक्ति प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में की जाएगी।
- न्यायिक प्रशिक्षण: प्रशिक्षुओं को न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- क्लर्कशिप: प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को एक वर्ष की संरचित क्लर्कशिप करनी होगी।
- पूर्व निर्णय: मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक न्यायिक सेवाओं के लिए तीन वर्ष के कानूनी अभ्यास की अनिवार्यता लागू की थी।
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