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तीन पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA छह माह के लिए बढ़ा
- 28 Sep 2026
25 सितंबर, 2026 को केंद्र ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अधिसूचित ‘अशांत क्षेत्रों’ में AFSPA को 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ाया।
मुख्य तथ्य
- मणिपुर: पांच जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में AFSPA की अवधि बढ़ाई गई है।
- नागालैंड: AFSPA नौ जिलों तथा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा।
- अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों सहित नामसाई जिले के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA बढ़ाया गया है।
- कानूनी आधार: AFSPA की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकती है।
- AFSPA: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 अशांत घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को निर्धारित परिस्थितियों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है।


