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प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के लिए ₹53,428 करोड़ मंजूर
- 15 Oct 2026
14 अक्टूबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मुख्य तथ्य
- नाम परिवर्तन: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया।
- उप-योजनाओं का नामकरण: वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन और पारिवारिक लाभ योजनाओं के नाम क्रमशः प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना किए गए।
- दिव्यांगता मानदंड: दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% की गई। अब जन्म से ही पात्रता का प्रावधान होगा।
- पेंशन राशि: दिव्यांगजनों को 0–79 वर्ष की आयु में ₹375 तथा 80 वर्ष या अधिक आयु में ₹625 की केंद्रीय सहायता मिलेगी।
- अन्य योजनाएँ: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।
- लाभार्थी: इस निर्णय से देश के 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।


