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कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापार मुनाफा 30% तय
- 19 Oct 2026
17 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापार मुनाफे की अधिकतम सीमा 30% निर्धारित की। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।
मुख्य तथ्य
- कीमतों में कमी: इस फैसले से संबंधित दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में 70% तक कमी आने की उम्मीद है। वास्तविक कमी प्रत्येक दवा के अनुसार अलग होगी।
- कानूनी आधार: NPPA ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 (DPCO) के पैरा 19 के तहत गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय की।
- प्रमुख दवाएँ: सूची में पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब और ओसिमर्टिनिब सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएँ शामिल हैं।
- पुराना निर्णय: वर्ष 2019 में NPPA ने 42 कैंसर दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन निर्धारित किया था। इससे 526 ब्रांडों की कीमतें 90% तक घटी थीं।
- कंपनियों के निर्देश: दवा निर्माताओं को सात दिनों के भीतर नई कीमतें NPPA को बतानी होंगी तथा अस्पतालों, दवा विक्रेताओं और वेबसाइटों पर प्रदर्शित करनी होंगी।
- उद्देश्य: दवाओं की बिक्री और वितरण में अत्यधिक मुनाफे को नियंत्रित करना तथा कैंसर मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है।


