अनुच्छेद 244 (ए)

  • 03 Apr 2021

अनुच्छेद 244 (ए) असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक 'स्वायत्त राज्य' के निर्माण की अनुमति देता है। 1969 में इसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, इसमें एक विधानमंडल और एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान है।

  • संविधान की छठी अनुसूची अर्थात अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) में एक विशेष प्रावधान है, जो स्वायत्त परिषदों के माध्यम से पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेन्द्रीकृत शासन की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 244 (ए) आदिवासी क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण, जबकि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में, उनके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है।