जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफारिशें

  • 15 Jun 2021

12 जून, 2021 को केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: म्यूकोरमायकोसिस (ब्लैक फंगस) में प्रयोग की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलिजुमैब (Tocilizumab) को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

  • रेमडेसिविर, थक्का-रोधी (Anti-coagulants) दवा हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देशित कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं, कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • एंबुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है।
  • विद्युत और गैस के जरिये होने वाले शवदाह, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनेटाइजर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

जीएसटी परिषद: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है।

  • जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसको अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल हैं।