संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021

  • 26 Aug 2021

  • संसद द्वारा 9 अगस्त, 2021 को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया। विधेयक द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई है।
  • ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950’ की अनुसूची के भाग-XVIII में अरुणाचल की 18 जनजातियों की सूची है।
  • विधेयक में कुछ जनजातियों के नामों को ठीक किया गया है तथा अस्पष्ट रूप से नामित या केवल मूल समूह के नाम वाली कुछ जनजातियों में और नाम जोड़े गए हैं।
  • अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से ‘अबोर जनजाति’ को हटा दिया गया है।
मूल सूची विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन
अबोर (Abor) सूची से हटा दिया गया।
खाम्पती (Khampti) ताई खाम्ती (Tai Khamti)
मिश्मी, इदु, और तारोन मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारु मिश्मी)
मोम्बा मोन्पा, मेंबा, सरतांग और सोरालांग (मिजी)
कोई भी नागा जनजाति नोक्ते, तांगसा, तुत्सा और वांचो