कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2021

  • 27 Aug 2021

राज्य सभा द्वारा 9 अगस्त, 2021 को ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2021’ [The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021] अनुमोदित कर लोक सभा को लौटा दिया गया है। धन विधेयक के रूप में पेश किया गया यह विधेयक लोक सभा द्वारा 6 अगस्त को पारित किया गया।

उद्देश्य: भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेना।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम- 2012 में संशोधन का प्रावधान है।

  • विधेयक में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्ति के परोक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर मांग लंबित मुकदमे की वापसी और किसी नुकसान का दावा न किये जाने की वचनबद्धता जैसी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर रद्द हो जायेगी।
  • विधेयक में इन मामलों में अदा की गई राशि बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है।
  • अन्य तथ्य: संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सभा के पास धन विधेयकों के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित होने तथा राज्य सभा के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने के पश्चात् इसे राज्य सभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना ही लोक सभा को वापस भेजा जाना होता है।
  • लोक सभा राज्य सभा की सभी या किसी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।