आयुध निर्माणी बोर्ड भंग

  • 01 Oct 2021

रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके साथ ही आयुध निर्माणी बोर्ड का अंत हो जायेगा, जिसकी स्थापना को अंग्रेजों ने 1775 में स्वीकार किया था।

  • 16 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएफबी, जिसमें 41 कारखाने हैं, को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर सात पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में निगमित करने के लिए बहुप्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी थी।
  • 1 अक्टूबर से इन 41 उत्पादन इकाइयों और पहचानी गई गैर-उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव को सात सरकारी कंपनियों: मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (Munitions India Ltd), आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (Armoured Vehicles Nigam Ltd), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (Advanced Weapons and Equipment India Ltd), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (Troop Comforts Ltd), यंत्र इंडिया लिमिटेड (Yantra India Ltd), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (India Optel Ltd) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (Gliders India Ltd) को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।