पीएफआरडीए के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष

  • 31 Mar 2023

27 मार्च, 2023 को राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने लोकपाल के लिए ऊपरी आयु सीमा को 70 वर्ष में बदलकर उस नियम में संशोधन किया है।

  • पीएफआरडीए लोकपाल की भूमिका विनियमों के दायरे में आने वाली शिकायतों या परिवादों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उनके समाधान की सुविधा प्रदान करना है।
  • पीएफआरडीए (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष थी।
  • लोकपाल के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति सामान्यत: तीन वर्ष के लिए पद धारण करता है और अगले दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है।